[Uttar Pradesh] हापुड़ में जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि 30 अप्रैल 2020 को गांव बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर स्थाई पता गांव हिम्मतपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड़ निवासी शारूख ने गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी कि वह तीन बजे अपने मामा के घर बदरखा से खेत के लिए जा रहा था।
उसी समय अजमत व हसमत निवासी ग्राम बदरखा अपनी बाइक से आए तभी वह शाहरुख की मोटर साइकिल में टक्कर मार कर गाली गलौच करने लगे। उसी वक्त शाहरुख के मामा आलमगीर साइकिल से खेत पर आ रहे थे। आलमगीर ने आरोपियों को गाली देने से मना किया तो अजमत ने तमंचा निकाला और हसमत ने गोली मार देने को कहा और उन्होंने आलमगीर को गोली मार दी। घायल आलमगीर को खालिद की मदद से सरकारी अस्पताल गढ़ ले जाया गया। जहां डाक्टर ने आलमगीर को मृत घोषित कर दिया।
शाहरुख की तहरीर पर गढ़मुक्तेश्वर थाना में आरोपियों के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज कराया। पुलिस ने अजमत को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया और हसमत को भी गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन है। मंगलवार को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।