मध्य प्रदेश ब्यूरो रिपोर्टर उमेश सिंह राजपूत
[उमरिया] कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पाली रेवा प्रसाद बैगा को मप्र सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर पंचायत चंदिया नियत किया गया है। ज्ञातव्य हो कि निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदक फूल बाई सिंह पिता स्वामीलाल निवासी ग्राम ओदरी पोस्ट एवं तहसील पाली का प्रकरण तैयार करने मे रेवा प्रसाद बैगा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पाली द्वारा प्रकरण का अवलोकन किए बिना तथा मौका पंचनामा लिए बिना फूल बाई पति राज कुमार निवासी ग्राम ओदरी शादी शुदा होने तथा एक जीवित संतान होने के बाद भी शादी का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे जांच उपरांत प्रथम दृष्टया पाई गई अनियमितता के संबंध में रेवा प्रसाद समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पाली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। रेवा प्रसाद बैगा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही पाया गया। रेवा प्रसाद बैगा द्वारा अपने पदीय दायित्वो के विपरीत जाते हुए मनमानी, स्वेच्छाचारिता अपनाते हुए शासन के दिशा निर्देश के विपरीत अभिलेखो मे कूट रचना कर हितग्राही को लाभान्वित किए जाने का प्रयास किया गया। जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि जिले की तीनों जनपद पंचायत और नगर पालिका एवं नगर परिषद की जांच करवा कर सत्यापन करवाया जाए तो ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे।