
[UP] हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने मासूम के साथ कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 24 दिसंबर 2020 को पिलखुवा निवासी एक मासूम के साथ मोहल्ला सद्दीकपुरा निवासी चांद ने कुकर्म किया। पीड़ित पिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। इस पर पिलखुवा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
35 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश – विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में विचारधीन था। शुक्रवार को पूरे मामले में फैसला सुनाया गया।अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश – विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।