(हापुड़) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ के आदेश पर खाद्य व्यापारी को सूचित किया जाता है खाद्य व्यापारी विक्रय करते समय बिल इत्यादि पर एफ.एस.एस.ए.आई.को पंजीकरण संख्या अनिवार्य रूप से रूपित होनी चाहिए अगर किसी खाद्य व्यापारी के बिल बुक पर पंजीकरण संख्या नही मिलती हैं तो उसके विरुद्ध एफ. एस. एस. एक्ट 2006 से सम्बन्धी नियम एवं विनियम 2011 की सुसंगत धाराओं में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।और साथ ही सब को सूचित किया जाता है उन्ही खाद्य व्यापारी से खरीदारी करे जिनके बिल पर एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस की पंजीकरण संख्या हो।