हापुड़

गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष चार माह की सजा

[UP AMJAD] हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक आरोपी को 02 वर्ष 04 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया आरोपी थाना देहात हापुड़ ग्राम असौड़ा के निवासी शाहरूख है।

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