
[HAPUR] हापुड़ में 7 वर्ष पूर्व धौलाना थाना क्षेत्र के नंदपुर में बड़े भाई की फावड़े से हत्या करने के मामले में न्यायाधीश ने छोटे भाई को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी करारा देते हुए छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि नंदपुर निवासी चमन ने धौलाना कोतवाली में एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि उसके चाचा गजेंद्र उर्फ गज्जू गांव में लोगों के साथ गलत हरकत करते रहते थे। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा उनके पिता महेंद्र से की जाती थी। उनके पिता उसके चाचा गजेंद्र को गलत कृत्य के लिए डांटते थे। इससे उसके चाचा उनके पिता से काफी क्षुब्ध थे। उसके पिता सात अप्रैल 2016 को घर पर चारपाई पर लेटे हुए थे। चाचा ने चारपाई पर लेटे हुए उनके पिता की गर्दन, मुंह सहित शरीर पर कई जगह फावड़े से कई प्रहार किए जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर लोगों के पहुंचने पर हत्या आरोपी गजेंद्र फावड़े को लहराते हुए वहां से फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी गजेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की। तभी से मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था। जिला जज रविंद्र कुमार प्रथम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। अदालत ने आरोपी को गजेंद्र को हत्या का दोषी करार दिया साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया।