हापुड़

दस वर्षीय मासूम से कूकर्म करने वाले आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास

[HAPUR] हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने 10 साल की बच्ची के साथ छेड़थाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। ये मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 15 जुलाई 2020 को थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री घेर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान पड़ोसी दिनेश उर्फ कौशिंद्र उसके घेर में पहुंचा और बच्ची को पढ़ाने का झांसा देकर अपने घर ले गया। जहां कमरे में उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की।

आरोपी की हरकत को देखते हुए उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्वेता दीक्षित की अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश ने दिनेश उर्फ कौशिंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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