
हापुड़ शुक्रवार दिनांक 20 अक्टूबर को माननीय न्यायालय से (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय में थाना हापुड नगर के अपराध क्रमांक 933/16 धारा 363,366ए,376 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी योगेश कश्यप पुत्र सतीश कश्यप निवासी मेडीकल मार्केट, कंजरी सराय गर्ग जनपद मुरादाबाद को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया
अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश किया गया ।