हापुड़

नाबालिग के साथ हैवानियत करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारवास

[HAPUR] अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने पॉक्सो से जुड़े एक मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि दो साल पहले थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपियों ने 13 साल की नाबालिग के साथ गन्ने के खेतों में गैंगरेप किया। पीड़िता का भाई जब मौके पर पहुंचा तो अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ा, जिसे देखकर आरोपी भाग खड़े हुए।

एक आरोपी की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर की। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर गांव अठसैनी निवासी अब्दुल, रिहान, तसलीम और दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तभी से अदालत में मामला विचाराधीन था। इसी बीच आरोपी दानिश की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मंगलवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों रिहान, अब्दुल और ने तस्लीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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