
[खास रिपोर्ट] 01 दिसम्बर 2022 अधिसूचना उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम यथासंशोधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूचियों के अनुरूप जनपद हापुड़ की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थानों को अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित व आवंटित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के खण्ड (3) की व्यवस्थानुसार आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया गया है।
उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियाँ सुझाव यदि कोई हो जिलाधिकारी हापुड़ को सम्बोधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा। जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी।