बुलंदशहर

पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड का रहस्य सुलझा 14 लोगो को कारवास

[BULANDSHAHR] इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में बुलंदशहर जिला न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। जिसमें अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मुख्य आरोपी तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू पर 1.50 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किया है।

अलीगढ़ की इगलास विधानसभा से RLD के विधायक रहे मलखानसिंह। उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में सोमवार को बुलंदशहर सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह की अदालत ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के दौरान कोर्ट में 14 अभियुक्त मौजूद रहे। जबकि एक आरोपी सोनू उपस्थित नहीं हुआ। उसे फरार घोषित करते।हुए उसकी पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी है।

30 मार्च 2006 को मारी गई थी गोली। डीजीसी क्राइम राहुल उपाध्याय ने बताया कि 30 मार्च 2006 की शाम अलीगढ़ के मान सरोवर कालोनी में उनके आवास के बाहर इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या की गई थी। जिसका मुकदमा उनके भाई दलवीर सिंह ने दर्ज कराया था। जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 18 आरोपी बनाए गए थे। अभियुक्तों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को 15 आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया था।

इनको सुनाई गई उम्रकैद की सजा। कोर्ट ने जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोंडा प्रदीप सिंह, पूर्व प्रधान जितेंद्र उर्फ जीतू, संजीव उर्फ रॉबी, प्रेम सिंह कुशवाहा, प्रदीप उर्फ अन्नू, विशाल गौड़, भूपेंद्र गुप्ता, उपेंद्र उर्फ छोटू अमित गुप्ता उर्फ अमिता, सुनील उर्फ दाऊ, सोनू उर्फ सुरेश, लालू खां, शरीफ खां शामिल है। जबकि सोनू गौतम को भगोड़ा घोषित किया गया है।

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