खास रिपोर्टमध्यप्रदेश

भ्रष्टाचार की जड़े कितनी भी मजबूत लेकिन उच्चतम न्यायालय में जीत सत्य की ही होती है

ब्यूरो रिपोर्ट उमेश सिंह राजपूत।

अनुपपुर प्रशासनिक अमले की खुली पोल, शिवचरन पटेल भ्रष्टाचार के मामले में हुए निलंबित

[मध्य प्रदेश] अनूपपुर जिले में भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले आ रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन पर पर्दा डालने की अतिरिक्त कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा चरमउत्कर्ष पर है और अब शिकायतकर्ता प्रशासनिक अम्लों से ऊब चुका है और उनसे विश्वास उठ गया है यही कारण है कि अब शिकायतकर्ता न्यायालय की शरण में जा रहे है न्यायालय की शरण में जाने का मतलब यह है कि प्रशासनिक अमला निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बहुत से मामले आज भी प्रशासनिक टेबलों में धूल खा रही है और यही कारण है कि अब शिकायतकर्ताओं का मोह प्रशासनिक तंत्र से हटता जा रहा है IMG 20240128 WA0021भ्रष्टाचार्यों के विरुद्ध लगातार समाचार पत्रों में भी प्रकासन हो रहा है लेकिन प्रशासनिक अमलो ने मानो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए प्रण कर लिया है और और लगातार उन्हें बचाने के नए-नए तरकीब एल ढूंढते रहते हैं किंतु कहते हैं कि अंत में सत्य की ही जीत होती है उच्चतम न्यायालय ने पूर्व पंचायत कासा के सचिव शिवचरण पटेल को किया निलंबित, क्या है पूरा मामला अनुपपुर जिले के शिकायतकर्ता उमेश पटेल मोहित पटेल ने पिपरिया ग्राम पंचायत में बना रहे आंगनवाड़ी भवन में निर्माण के दौरान तकनीकी स्वीकृत राशि से अधिक राशि निकालना एवं ग्राम पंचायत में चल रहे विभिन्न हितग्राही मुलक एवं सामुदायिक मुलक कार्यो की शिकायत जिला पंचायत अनूपपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कलेक्टर ,अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी एवं मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र उप सरपंच ग्राम पंचायत कांसा उमेश पटेल दर्ज कराई किंतु प्रशासनिक अमलो ने इस विषय पर ज्यादा सज्ञान नहीं लिया। जिला पंचायत में जांच के दौरान पूरे मामला सही पाया गया जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 1081 में 564400 की भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया और तत्कालीन सचिव शिवचरण पटेल को निलंबित किया गया किंतु एक बार फिर शिवचरण पटेल प्रशासनिक तंत्र को उलझते हुए अपने मंसूबे पर कामयाब रहा और स्थगन प्राप्त कर लिया और नई भ्रष्टाचार की सीडी बनाने में लग गया । इस दौरान तत्कालीन सरपंच ओमवती कोल द्वारा 2 लॉख 82000 हजार की राशि 16/10/2017 को जमा कर दिया किंतु तत्कालीन सचिव के द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई, इसके पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा केवल दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया और अन्यत्र ग्राम पंचायत में स्थानांतरण कर दिया गया इस बात से छुब्ध होकर उप सरपंच ग्राम पंचायत कासा, उमेश पटेल, शिकायतकर्ता के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 7027 में शिवचरन के विरुद्ध निलंबन के आदेश दिए और अंततः शिवचरन पटेल को मुख्य कार्यपलन अधिकारी जिला पंचायत अनुपपुर के पत्र क्रमांक 415 दिनांक 16 /01/2024 के द्वारा पद से निलंबित कर दिया गया और इस प्रकार सत्य की जीत हुई।

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